what is zero FIR in Indian law? Why it is in the news?
हाल ही में हैदराबाद में घटी घटना के बाद, जहाँ एक युवती के साथ चार लोगों द्वारा बर्बरतापूर्वक बलात्कार किया गया, उसकी हत्या की गई और उसे जला दिया गया; शमसाबाद पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने से इंकार करने की वैधता के बारे में एक सवाल यह कहकर उठाया गया कि घटना का स्थान उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर ने शनिवार को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (आरजीआईए) पुलिस स्टेशन के तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था।
ललिता कुमारी बनाम सरकार में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ U.P का मानना है कि अगर किसी संज्ञेय अपराध का आयोग खुलासा करता है, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण अनिवार्य है।
जीरो एफआईआर क्या है (what is zero FIR? ):
आम तौर पर, अपराध की जांच के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन में एक सीरियल नंबर द्वारा एक FIR दर्ज की जाती है। जीरो एफआईआर (zero FIR) किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, भले ही क्षेत्राधिकार की सीमाओं और घटना के स्थान में हों या न हों। संबंधित पुलिस स्टेशन FIR लेता है और इसमें सीरियल नंबर शून्य (Zero) देकर शून्य एफआईआर के रूप में चिह्नित करता है और दस्तावेजों को तुरंत संबंधित अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर देता है।
जीरो एफआईआर की शुरुआत (Initiate of Zero FIR):
2012 के दिसंबर में, जब नई दिल्ली में निर्भया गैंगरेप के बाद देश ने कानूनी सुधारों के लिए आंदोलन किया। उस समय, भारत में आपराधिक कानूनों में संशोधन को देखने के लिए गठित जस्टिस वर्मा समिति (Justice Verma committee) ने सबसे पहले एक ‘जीरो एफआईआर (zero FIR)’ की अवधारणा का सुझाव दिया था – एक दस्तावेज जिसे किसी भी पुलिस स्टेशन द्वारा संज्ञेय अपराध के लिए पंजीकृत किया जा सकता है, बिना परेशान किए। मामला उनके अधिकार क्षेत्र में है या नहीं।
महत्वपूर्ण तथ्य (Important facts):
- जो पुलिस अधिकारी ज़ीरो एफआईआर के पंजीकरण का पालन करने में विफल रहते हैं, वे आईपीसी की धारा 166 ए के तहत अभियोजन को आमंत्रित कर सकते हैं और विभागीय कार्रवाई भी कर सकते हैं।
- आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अनुसार, हर पुलिस अधिकारी कानून के तहत किए गए किसी भी संज्ञेय अपराध की FIR दर्ज करने के लिए बाध्य है, चाहे वह कोई भी अपराध हो।
- जीरो एफआईआर (zero FIR) हम किसी भी पुलिस स्टेशन में कर सकते है।
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