प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PM Shram Yogi Maandhan Scheme)-PMSYM
केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट 2019-20 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan yojna) -PMSYM शुरू करने की घोषणा की थी। श्रम और रोज़गार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) ने इसयोजना की घोषणा करी। यह योजना 15 फरवरी, 2019 से लागू हुई। इस योजना के तहत, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह 3000 रुपये पेंशन मिलेगी।
योजना की प्रमुख विशेषताएँ (Key Features of the Plan):
- इस योजना के पात्र 18-40 वर्ष की आयु समूह के घर से काम करने वाले श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील श्रमिक, सिर पर बोझ ढोने वाले श्रमिक, ईंट-भट्टा मज़दूर, चर्मकार, कचरा उठाने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मज़दूर, खेतिहर मज़दूर, निर्माण मज़दूर, बीड़ी मज़दूर, हथकरघा मज़दूर, चमड़ा मज़दूर, ऑडियो-वीडियो श्रमिक तथा इसी तरह के अन्य व्यवसायों में काम करने वाले ऐसे श्रमिक होंगे जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए या उससे कम है।
- पात्र व्यक्ति को नई पेंशन योजना (New Pension Scheme-NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employees’ State Insurance Corporation-ESIC) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation-EPFO) के लाभ के अंतर्गत कवर न किया गया हो तथा उसे आयकर दाता नहीं होना चाहिये।
- न्यूनतम पेंशन (Minimum Pension): PM-SYM के तहत, प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद प्रति माह 3,000 रुपये की निश्चित पेंशन मिलेगी।
- परिवार को पेंशन (Family Pension) : यदि पेंशन प्राप्ति के दौरान अभिदाता (subscriber) की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी को मिलने वाली पेंशन की 50 प्रतिशत राशि फैमिली पेंशन के रूप में लाभार्थी के जीवनसाथी (Spouse) को मिलेगी।
- परिवार पेंशन/फैमिली पेंशन केवल जीवनसाथी के मामले में लागू होती है।
- यदि लाभार्थी(beneficiary) ने नियमित रूप से अंशदान दिया है और किसी कारण से उसकी मृत्यु (60 वर्ष की आयु से पहले) हो जाती है, तो लाभार्थी का जीवन साथी इस योजना में शामिल हो सकता है और नियमित अंशदान या योजना से बाहर रहने और वापसी के प्रावधानों द्वारा योजना को जारी रख सकता है। योजना के अनुसार बाहर निकल सकते हैं।
विकलांगता की स्थिति (On disability status):
योजना के लाभार्थी के स्थायी रूप से अपंग होने की स्थिति में भी उसके पति अथवा पत्नी योजना को आगे जारी रख सकते हैं अथवा बाहर हो सकते हैं. अधिसूचना में कहा गया है कि पेंशन शुरू होने के बाद लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी पत्नी अथवा पति पेंशन की हकदार होगी और उसे पेंशन राशि का 50 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा.
आवेदन कैसे करें (how to apply):
- इस योजना के लिये नामांकन का कार्य सामुदायिक सेवा केंद्रों (CSCs) द्वारा किया जाएगा।
- अभिदाता के पास मोबाइल फोन, बचत बैंक खाता तथा आधार संख्या होना अनिवार्य है। पात्र अभिदाता नज़दीकी सामुदायिक सेवा केंद्रों (Community Service Centers-CSCs) पर जाकर आधार संख्या तथा बचत बैंक खाता/जनधन खाता संख्या को स्वप्रमाणित करके PM-SYM के लिये नामांकन करा सकते हैं।
- बाद में अभिदाता को PM-SYM वेब पोर्टल पर जाने तथा मोबाइल एप डाउनलोड करने की सुविधा दी जाएगी और अभिदाता आधार संख्या /स्वप्रमाणित आधार पर बचत बैंक खाता/जनधन खाता का इस्तेमाल करते हुए अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
- पहले महीने में अंशदान राशि का भुगतान नकद करना होगा और इसकी रसीद दी जाएगी।
- LIC पेंशन फंड मैनेजर (Pension Fund Manager) होगी और पेंशन भुगतान के लिये उत्तरदायी होगी।
मासिक अंशदान का विवरण (Monthly Subscription Details):
प्रवेश आयु | योजना पूरी होने के समय | आयु सदस्य का मासिक अंशदान (रुपए में) | केंद्र सरकार का मासिक अंशदान (रुपए में) | कुल मासिक अंशदान (रुपए में) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)= (3)+(4) |
18 | 60 | 55 | 55 | 110 |
19 | 60 | 58 | 58 | 116 |
20 | 60 | 61 | 61 | 122 |
21 | 60 | 64 | 64 | 128 |
22 | 60 | 68 | 68 | 136 |
23 | 60 | 72 | 72 | 144 |
24 | 60 | 76 | 76 | 152 |
25 | 60 | 80 | 80 | 160 |
26 | 60 | 85 | 85 | 170 |
27 | 60 | 90 | 90 | 180 |
28 | 60 | 95 | 95 | 190 |
29 | 60 | 100 | 100 | 200 |
30 | 60 | 105 | 105 | 210 |
31 | 60 | 110 | 110 | 220 |
32 | 60 | 120 | 120 | 240 |
33 | 60 | 130 | 130 | 260 |
34 | 60 | 140 | 140 | 280 |
35 | 60 | 150 | 150 | 300 |
36 | 60 | 160 | 160 | 320 |
37 | 60 | 170 | 170 | 340 |
38 | 60 | 180 | 180 | 360 |
39 | 60 | 190 | 190 | 380 |
40 | 60 | 200 | 200 | 400 |
Source:
- PIB
PM-SYM Yojna official site: