President approves four Ordinances
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 21 फरवरी, 2019 को चार अध्यादेशों को मंजूरी दी है। अब ये चार अध्यादेश एक कानून बनाने में सक्षम होंगे। इनमें से कुछ अध्यादेशों को दूसरी बार लागू किया गया है। इसके अलावा, सरकार ने कंपनी संचालन और देश में व्यापार को आसान बनाने के लिए कंपनी अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। आधिकारिक राजपत्र के अनुसार, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, कंपनी (दूसरा संशोधन) अध्यादेश -2019 प्रभावी हो गया है।
राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित अध्यादेश (Ordinance approved by the President):
1. मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण दूसरा अध्यादेश ,2019 (Muslim Women’s Marriage Rights Protection Ordinance, 2019)
2. भारतीय चिकित्सा परिषद, संशोधन दूसरा अध्यादेश, 2019 (Indian Medical Council Amendmen Second Ordinance, 2019)
3. कंपनी संशोधन दूसरा अध्यादेश, 2019 (Company Amendment Second Ordinance, 2019)
4. अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध से संबंधित अध्यादेश, 2019 (Ordinance Regarding Ban on Irregular Deposit Schemes, 2019)
1. मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण दूसरा अध्यादेश ,2019:
- इस अध्यादेश के जरिये तीन तलाक को अमान्य और गैर-कानूनी करार दिया गया है। इसे एक दंडनीय अपराध माना गया है, जिसके तहत तीन साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
- यह अध्यादेश विवाहित महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेगा और उन्हें उनके पति द्वारा वर्तमान और अपरिवर्तनीय ‘तलाक-ए-बिद्दत’ प्रथा द्वारा तलाक देने से रोकेगा।
- प्रस्तावित अध्यादेश का प्रख्यापन आजीविका भत्ता, तीन तलाक यानी ‘तलाक-ए-बिद्दत’ के पीड़ितों के नाबालिग बच्चों का संरक्षण का अधिकार प्रदान करेगा।
2. भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन अध्यादेश, 2019:
- भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 पूर्व में जारी अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप संचालक मंडल बीओजी द्वारा शुरू किये गये कार्यों को आगे भी जारी रखने के लिए लागू किया गया है।
- भारतीय चिकित्सा परिषद के निवर्तन के बाद गठित संचालक मंडल को दो वर्षों तक या परिषद के दोबारा गठन तक जो भी पहले हो, तक उसके सभी अधिकारों का इस्तेमाल करने का अधिकार देता है।
- इस संशोधन का उद्देश्य देश में चिकित्सा शिक्षा को ज्यादा पारदर्शी, गुणवत्ता युक्त और जवाबदेह बनाना है।
3. कंपनी संशोधन दूसरा अध्यादेश 2019:
- देश में कानून का पालन करने वाली कंपनियों को कारोबारी सुगमता का माहौल प्रदान करने के साथ ही कंपनी कानून, 2013 की कॉरपोरेट गवर्नेंस और नियमों के अनुपालन की व्यवस्था को और सख्त बनाने के इरादे से कंपनी संशोधन दूसरा अध्यादेश 2019 लागू किया गया है।
- इसके अंतर्गत अपराधों की समीक्षा करने वाली समिति की अनुशंसाओं पर आधारित है ताकि कंपनी अधिनियम 2013 में वर्णित कॉरपोरेट प्रशासन तथा अनुपालन रूपरेखा के महत्वपूर्ण अंतरों/कमियों को समाप्त किया जा सके और कानून का पालन करने वाले उद्यमों को व्यापार में आसानी की सुविधा प्रदान की जा सके।
- इसके माध्यम से केंद्र सरकार को वित्तीय कारोबार से जुड़ी कुछ कंपनियों को ट्रिब्यूनल द्वारा तय किये गए वित्त वर्ष की बजाय भिन्न-भिन्न वित्त वर्ष चुनने की अनुमति का अधिकार दिया गया है।
- इसमें कानून का पालन करने वाली कंपनियों के लिये प्रोत्साहन तथा उल्लंघन करने पर कठोर सज़ा का प्रावधान है।
4. अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध से संबंधित अध्यादेश, 2019:
- देश में अवैध रूप से धनराशि जमा कराने वाली योजनाओं पर नकेल कसने के लिए केन्द्र की ओर से सख्त काननू लाने के इरादे से लागू किया गया है।
- नए अध्यादेश के जरिए ऐसी कंपनियों पर प्रतिबंध की प्रभावी व्यवस्था की गयी है, जो कंपनिया लोगों को उनके जमा पर ज्यादा ब्याज देने का लालच देकर ठग रही हैं।
- इसके जरिए ऐसी योजना पर तुरंत रोक लगाने और इसके लिए आपराधिक दंड का प्रावधान किया गया है।
- जमाकर्ताओं के लिए फरेबी कंपनियों की परिसंपत्तियां कुड़की कर जमाकर्ताओं को उनका पैसा तुरंत वापस दिलाने की व्यवस्था भी है।
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